जनजातीय कार्य मंत्रालय
शुद्धि-पत्र
नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2008
सा.का.नि. 73(अ).—अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2007 से संबंधित भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की अधिसूचना में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 1(अ), तारीख 1 जनवरी, 2008 द्वारा उसी तारीख को प्रकाशित हुई थी :-
(i) पृष्ठ 1, नियम 1 के उप-नियम (1) में “नियम, 2007” के स्थान पर “नियम, 2008” पढ़ें;
(ii) पृष्ठ 7 में, “प्ररूप-क
वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्ररूप
[नियम 11(1)(क) देखें]” के स्थान पर,
[अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 का नियम 11(1)(क) देखें]” पढ़ें;
(iii) पृष्ठ 8 में, “प्ररूप-ख
वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्ररूप
[नियम 11(1)(क) और (4) देखें]” के स्थान पर,
[अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 का नियम 11(1)(क) और 11(4) देखें]” पढ़ें;
(iv) पृष्ठ 9 में, “उपाबंध 2
[नियम 8(ज) देखें]” के स्थान पर,
“उपाबंध 2
[अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 का नियम 8(ज) देखें]” पढ़ें;
(v) पृष्ठ 10 में, “उपाबंध 3
[नियम 8(च) देखें]” के स्थान पर,
“उपाबंध 3
[अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 का नियम 8(च) देखें]” पढ़ें;
(vi) पृष्ठ 10 के अंत में,
“[फा. सं. 17014/02/2007-पीसी एंड वी (जिल्द VII)]
डॉ. बचित्तर सिंह, संयुक्त सचिव”
के स्थान पर,
“[फा. सं. 17014/02/2007-पीसी एंड वी (जिल्द VII)]
डॉ. बचित्तर सिंह, संयुक्त सचिव”
पढ़ें।
[फा. सं. 17014/02/2007-पीसी एंड वी (जिल्द VII)]
डॉ. बचित्तर सिंह, संयुक्त सचिव
MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
CORRIGENDUM
New Delhi, the 6th February, 2008
G.S.R. 73(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Tribal Affairs, relating to the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2007, published vide number G.S.R. 1(E), dated the 1st January, 2008, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) of the same date:—
Forest Rights Rules 2008 Corrigendum | Gazette Notification dated 6 February 2008
(i) at page 10, in sub-rule (1) of rule 1, for “Rules, 2007”, read “Rules, 2008”;
(ii) at page 15,
read
(iii) at page 16,
read
(iv) at page 17,
read
(v) at page 18,
read
(vi) at page 18, at the end,
insert
[F. No. 17014/02/2007-PC&V (Vol. VII)]
Dr. BACHITTAR SINGH, Jt. Secy.


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