MAHARASTRA FOREST DEPARTMENT

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वन अधिकार नियम 2008 शुद्धि पत्र | 6 फरवरी 2008 का राजपत्र

 जनजातीय कार्य मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2008

सा.का.नि. 73(अ).—अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2007 से संबंधित भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की अधिसूचना में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 1(अ), तारीख 1 जनवरी, 2008 द्वारा उसी तारीख को प्रकाशित हुई थी :-

(i) पृष्ठ 1, नियम 1 के उप-नियम (1) में “नियम, 2007” के स्थान पर “नियम, 2008” पढ़ें;

(ii) पृष्ठ 7 में, “प्ररूप-क

वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्ररूप

[नियम 11(1)(क) देखें]” के स्थान पर,

“भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
प्ररूप-क
वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्ररूप

[अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 का नियम 11(1)(क) देखें]” पढ़ें;

(iii) पृष्ठ 8 में, “प्ररूप-ख

वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्ररूप

[नियम 11(1)(क) और (4) देखें]” के स्थान पर,

“भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
प्ररूप-ख
सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा प्ररूप

[अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 का नियम 11(1)(क) और 11(4) देखें]” पढ़ें;

(iv) पृष्ठ 9 में, “उपाबंध 2

[नियम 8(ज) देखें]” के स्थान पर,

“उपाबंध 2

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

[अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 का नियम 8(ज) देखें]” पढ़ें;

(v) पृष्ठ 10 में, “उपाबंध 3

[नियम 8(च) देखें]” के स्थान पर,

“उपाबंध 3

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

[अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 का नियम 8(च) देखें]” पढ़ें;

(vi) पृष्ठ 10 के अंत में,

“[फा. सं. 17014/02/2007-पीसी एंड वी (जिल्द VII)]

डॉ. बचित्तर सिंह, संयुक्त सचिव”

के स्थान पर,

“[फा. सं. 17014/02/2007-पीसी एंड वी (जिल्द VII)]

डॉ. बचित्तर सिंह, संयुक्त सचिव”

पढ़ें।

[फा. सं. 17014/02/2007-पीसी एंड वी (जिल्द VII)]

डॉ. बचित्तर सिंह, संयुक्त सचिव


6 फरवरी 2008 का भारत का राजपत्र शुद्धि-पत्र अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकार नियम



MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 6th February, 2008

G.S.R. 73(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Tribal Affairs, relating to the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2007, published vide number G.S.R. 1(E), dated the 1st January, 2008, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) of the same date:—

Forest Rights Rules 2008 Corrigendum | Gazette Notification dated 6 February 2008

(i) at page 10, in sub-rule (1) of rule 1, for “Rules, 2007”, read “Rules, 2008”;

(ii) at page 15,

for “FORM-A
CLAIM FORM FOR RIGHTS TO FORESTLAND
[See rule 11(1)(a)]”,

read

“Government of India
Ministry of Tribal Affairs
FORM-A
CLAIM FORM FOR RIGHTS TO FOREST LAND
[See rule 11(1) (a) of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2008]”;

(iii) at page 16,

for “FORM-B
CLAIM FORM FOR COMMUNITY RIGHTS
[See Rule 11(1)(a) and (4)]”,

read

“Government of India
Ministry of Tribal Affairs
FORM-B
CLAIM FORM FOR COMMUNITY RIGHTS
[See rule 11(1) (a) and 11(4) of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2008]”;

(iv) at page 17,

for “ANNEXURE-II
[See Rule 8(h)]”,

read

“ANNEXURE-II
Government of India
Ministry of Tribal Affairs
[See rule 8(h) of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2008]”;

(v) at page 18,

for “ANNEXURE-III
[See Rule 8(h)]”,

read

“ANNEXURE-III
Government of India
Ministry of Tribal Affairs
[See rule 8(h) of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2008]”;

(vi) at page 18, at the end,

insert

“[F.No. 17014/02/2007-PC&V (Vol. VII)]
Dr. Bachittar Singh, Jt. Secy.”

[F. No. 17014/02/2007-PC&V (Vol. VII)]

Dr. BACHITTAR SINGH, Jt. Secy.

Gazette of India Corrigendum dated 6 February 2008 for Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Forest Rights Rules

दिनांक  06.02.2008 रोजी भारत सरकारच्या जनजातीय कार्य मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या या शुद्धीपत्रकाद्वारे अनुसूचित जनजाति आणि इतर पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियमांमधील काही संदर्भ व नमुन्यांमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. यामध्ये नियमांचे वर्ष, Form-A, Form-B तसेच Annexure-II आणि Annexure-III यांचा समावेश आहे.


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